Income Tax Notice (इनकम टैक्स नोटिस) : आजकल घर खरीदने वालों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस मिलना आम बात हो गई है। अगर आपने हाल ही में घर खरीदा है, तो ये लेख आपके लिए बहुत अहम है। कई बार लोग अपनी आयकर रिटर्न फाइल करते वक्त कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं, जिनकी वजह से उन्हें टैक्स नोटिस का सामना करना पड़ता है। जानिए, वो कौन सी गलतियां हैं, जिन्हें आप भी न करें, और घर खरीदने के बाद इनकम टैक्स से बचने के तरीके।
Income Tax Notice : घर खरीदने पर इनकम टैक्स नोटिस क्यों आता है?
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट घर खरीदने वालों की वित्तीय गतिविधियों पर नजर रखता है, खासकर जब कोई बड़ी संपत्ति खरीदी जाती है। अगर आपकी आयकर रिटर्न या संपत्ति की डिटेल्स में कोई गड़बड़ी पाई जाती है, तो विभाग आपको नोटिस भेज सकता है। यहां कुछ सामान्य कारण दिए गए हैं, जिनकी वजह से इनकम टैक्स नोटिस आ सकते हैं:
- असमान खर्च और आय: अगर आपने घर खरीदी राशि की तुलना में कम आय दिखाई है, तो विभाग को शक हो सकता है।
- उधारी का खुलासा न करना: अगर आपने लोन लिया है और उसे सही तरीके से घोषित नहीं किया, तो यह आपके खिलाफ जा सकता है।
- नोटबंदी के दौरान निवेश: नोटबंदी के दौरान बड़े नोटों से संपत्ति खरीदना भी टैक्स विभाग को आकर्षित करता है।
इनकम टैक्स नोटिस से बचने के उपाय
घर खरीदने के बाद इनकम टैक्स नोटिस से बचने के लिए आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखना जरूरी है। आइए जानते हैं कि वो कौन से उपाय हैं, जिन्हें अपनाकर आप नोटिस से बच सकते हैं:
1. सही तरीके से आय का खुलासा करें
- जब आप आयकर रिटर्न फाइल करें, तो अपनी आय पूरी तरह से सही ढंग से दिखाएं।
- अगर आपने लोन लिया है, तो उसे भी सही तरीके से बताएं।
- एक ही साल में कई संपत्तियां न खरीदें, क्योंकि इससे आयकर विभाग को संदेह हो सकता है।
2. संपत्ति की कीमत सही दिखाएं
- हमेशा संपत्ति की सही कीमत का उल्लेख करें। ज्यादा मूल्यांकन न करें, क्योंकि इससे टैक्स विभाग को शक हो सकता है।
- अपनी संपत्ति की वैध कीमत को रियल एस्टेट डीलर या प्रॉपर्टी डीलर से सत्यापित कराएं।
3. कर्ज की सही जानकारी दें
- यदि आपने लोन लिया है तो उसकी पूरी जानकारी दें।
- लोन के ब्याज को अपने टैक्स रिटर्न में सही तरीके से दिखाएं, ताकि आपको टैक्स में छूट मिल सके।
4. जमीन और संपत्ति का विवरण सही रखें
- घर की खरीददारी के सभी दस्तावेज सही रखें।
- पंजीकरण की सही जानकारी रखें और उसे समय पर आयकर विभाग को फाइल करें।
और देखो : नौकरीपेशा वाले बचाना चाहते हैं टैक्स, तो जान लें 5 जबरदस्त तरीके
इनकम टैक्स नोटिस : आयकर रिटर्न में आम गलतियां जो नोटिस का कारण बनती हैं
यहां हम कुछ प्रमुख गलतियों का जिक्र करेंगे, जिन्हें आप अपने आयकर रिटर्न में कर सकते हैं और जिनसे आपको आयकर विभाग से नोटिस मिल सकता है:
- गलत लोन विवरण: अगर आपने लोन लिया है और उसकी पूरी जानकारी सही से नहीं दी है, तो टैक्स विभाग को शक हो सकता है।
- संपत्ति मूल्य में हेरफेर: संपत्ति की कीमत को ज्यादा दिखाना टैक्स में दिक्कत पैदा कर सकता है।
- अन्य स्रोतों से आय का खुलासा न करना: यदि आपने संपत्ति से आय प्राप्त की है, तो उसे सही तरीके से दर्शाना जरूरी है।
इनकम टैक्स नोटिस : क्या करें अगर आपको आयकर नोटिस मिल जाए?
अगर आपको आयकर विभाग से नोटिस मिलता है तो घबराएं नहीं। ये आमतौर पर गलतियों को सुधारने का एक तरीका है। आप निम्नलिखित कदम उठा सकते हैं:
- नोटिस का सही से जवाब दें: नोटिस को सही से पढ़ें और उसकी जानकारी समझें।
- दस्तावेज़ों की समीक्षा करें: अगर आपसे किसी दस्तावेज़ की जानकारी मांगी गई है, तो उसे तैयार करें।
- आयकर काउंसलर से संपर्क करें: अगर आपको समस्या हो, तो आयकर विशेषज्ञ से सलाह लें।
इनकम टैक्स नोटिस के विभिन्न प्रकार:
नोटिस प्रकार | विवरण |
---|---|
501/502 नोटिस | इस नोटिस में आमतौर पर आपको आयकर विभाग से अतिरिक्त जानकारी या दस्तावेज़ देने का अनुरोध किया जाता है। |
143(2) नोटिस | यह नोटिस रिटर्न की जांच के लिए भेजा जाता है, जिसमें विभाग आपकी आयकर रिटर्न की पुष्टि करता है। |
घर खरीदने वाले करदाता के लिए टैक्स छूट और फायदे
घर खरीदने के दौरान टैक्स छूट का लाभ लेने के कुछ तरीके होते हैं। यदि आपने किसी लोन के माध्यम से घर खरीदा है, तो आप कुछ टैक्स लाभ उठा सकते हैं:
- धारा 80C के तहत होम लोन के प्रिंसिपल पर छूट।
- धारा 24 के तहत होम लोन के ब्याज पर टैक्स छूट।
- धारा 80EE के तहत पहले घर खरीदने वाले को अतिरिक्त छूट।
टैक्स बचत के लाभ:
प्रकार | छूट राशि |
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होम लोन ब्याज | ₹2 लाख तक |
होम लोन प्रिंसिपल | ₹1.5 लाख तक |
निष्कर्ष:
घर खरीदने पर टैक्स नोटिस से बचने के लिए सही जानकारी और दस्तावेज़ महत्वपूर्ण हैं। अगर आप अपनी आयकर रिटर्न में कोई भी गलती करते हैं, तो यह आपको आयकर विभाग से नोटिस की ओर ले जा सकता है। सही जानकारी देने, लोन की सही जानकारी दाखिल करने, और टैक्स छूट का फायदा उठाने से आप नोटिस से बच सकते हैं। ध्यान रखें कि टैक्स विभाग से नोटिस का सामना करना कोई बड़ी समस्या नहीं है, बल्कि एक सुधारने का मौका है।
डिस्क्लेमर: यह लेख जानकारी देने के उद्देश्य से है। व्यक्तिगत आयकर सलाह के लिए कृपया किसी विशेषज्ञ से संपर्क करें।