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Income Tax Notice : इनकम टैक्स भरते वक्त इन बातों का रखें ध्यान, वरना घर आएगा नोटिस

Income Tax Notice (इनकम टैक्स नोटिस) :इनकम टैक्स भरते वक्त अगर कुछ छोटी-छोटी गलतियां हो जाएं, तो आयकर विभाग से नोटिस आ सकता है। ऐसे नोटिस से बचने के लिए यह जरूरी है कि आप इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरते वक्त कुछ अहम बातों का ध्यान रखें। इस लेख में हम आपको उन गलतियों के बारे में बताएंगे, जिनसे बचकर आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न को सही तरीके से फाइल कर सकते हैं और नोटिस से बच सकते हैं।

1. आय का सही-सही विवरण दें

आपकी आय का सही-सही विवरण देना बहुत जरूरी है। यदि आप अपनी पूरी आय को नहीं दिखाते हैं, तो आयकर विभाग के पास इसके प्रमाण होते हैं और वो आपकी आय का ब्योरा मांग सकते हैं। यदि आपने किसी भी स्रोत से आय छिपाई, तो इसके परिणाम स्वरूप आपको नोटिस मिल सकता है।

ध्यान देने योग्य बातें:

  • सैलरी: अपनी पूरी सैलरी का विवरण दें।
  • स्वतंत्र पेशे: अगर आप पेशेवर हैं, तो अपने सारे स्रोतों से होने वाली आय का ब्योरा दें।
  • लाभ-हानि: व्यापार या पेशेवर लाभ का सही-सही आंकलन करें।

2. व्यय और कटौतियों का सही हिसाब रखें

इनकम टैक्स रिटर्न भरते वक्त आपको कई खर्चों और कटौतियों का हिसाब देना पड़ता है, जैसे कि एलटीसी, HRA, या मेडिकल खर्चे। अगर आपने इन खर्चों का सही तरीके से उल्लेख नहीं किया, तो आयकर विभाग आपके खिलाफ जांच शुरू कर सकता है।

कुछ प्रमुख कटौतियां:

  • धारा 80C: जीवन बीमा, पीपीएफ, एनएससी आदि में निवेश।
  • धारा 80D: स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम।
  • धारा 80G: दान में किए गए खर्च।

3. टैक्स फाइलिंग में देरी न करें

टैक्स रिटर्न को समय से भरना बहुत जरूरी है। अगर आप अपनी रिटर्न समय पर नहीं भरते, तो आपको अतिरिक्त जुर्माना और पेनल्टी का सामना करना पड़ सकता है। आयकर विभाग आम तौर पर उन लोगों को नोटिस भेजता है जिन्होंने रिटर्न की समय सीमा को पार किया है।

और देखें : FD से हुई कमाई पर कब और कितना देना होगा टैक्स,

समय सीमा का पालन करें:

  • आधिकारिक समय सीमा: वित्तीय वर्ष के बाद 31 जुलाई तक रिटर्न भरें।
  • विस्तारित समय सीमा: अगर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि बीत चुकी है, तो आप 31 दिसंबर तक भी रिटर्न भर सकते हैं, लेकिन जुर्माना लग सकता है।

4. गलत जानकारी का दावा न करें

आपने जो जानकारी दी है, वह पूरी तरह से सही होनी चाहिए। कभी-कभी लोग टैक्स बचाने के लिए गलत जानकारी का दावा करते हैं, जैसे कि फर्जी खर्चे या कटौतियों का दावा। ऐसा करना न केवल गलत है बल्कि आयकर विभाग आपको नोटिस भेज सकता है।

गलत जानकारी के कुछ उदाहरण:

  • झूठे मेडिकल खर्चे।
  • गलत HRA क्लेम।
  • गलत ब्याज और निवेश कटौतियां।

5. TDS और Advance Tax का सही विवरण दें

अगर आपके आय पर TDS (Tax Deducted at Source) काटा गया है या आपने एडवांस टैक्स जमा किया है, तो इसका सही विवरण देना जरूरी है। अगर आप इन आंकड़ों को ठीक से शामिल नहीं करते हैं, तो आयकर विभाग आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है।

क्या जांचें:

  • TDS विवरण: आपकी सैलरी या अन्य आय पर कटौती की जानकारी।
  • Advance Tax: आपने कितनी एडवांस टैक्स पे की है।

6. गलत कैटेगरी का चयन न करें

अगर आप अपनी आय के लिए गलत कैटेगरी का चयन करते हैं, तो इससे भी नोटिस आ सकता है। खासकर अगर आप अपनी फ्रीलांस या बिज़नेस आय को सही कैटेगरी में नहीं डालते, तो यह आयकर विभाग के लिए चौंकाने वाला हो सकता है।

Income Tax Notice : टैक्स नोटिस से बचने के लिए महत्वपूर्ण टिप्स

  • हमेशा सच्ची और सही जानकारी दें।
  • समय पर रिटर्न भरें और उसमें सभी विवरण सही से दर्ज करें।
  • कटौतियों और व्ययों का सही विवरण दें।
  • यदि आपको किसी भी प्रकार का TDS काटा गया हो, तो उसे भी अपने ITR में सही से दाखिल करें।

इनकम टैक्स नोटिस : आईटीआर भरने में मदद के लिए कुछ वेबसाइट्स और ऐप्स

वेबसाइट/एप्लिकेशन लिंक उपयोगकर्ता अनुभव
Income Tax Portal https://incometaxindiaefiling.gov.in सरकारी पोर्टल
ClearTax https://cleartax.in सरल और उपयोगी
Tax2win https://tax2win.in फाइलिंग के लिए सहायक

नोटिस से बचने के लिए सरल कदम

कदम विवरण
सही डेटा दाखिल करें अपनी सभी आय का सही-सही हिसाब रखें।
रिटर्न समय पर भरें समय सीमा का पालन करें, या जुर्माना बचाने के लिए जल्दी भरें।
सभी दस्तावेज़ सही रखें सभी प्रमाणपत्र और दस्तावेज़ संभाल कर रखें।
कटौती का सही दावा करें सिर्फ वैध कटौतियों का दावा करें।

निष्कर्ष

इनकम टैक्स रिटर्न भरते वक्त अगर आप उपर्युक्त बातों का ध्यान रखते हैं, तो आयकर विभाग से नोटिस आने के खतरे से बच सकते हैं। इनकम टैक्स भरते वक्त सटीक जानकारी देना और सभी नियमों का पालन करना आपके लिए महत्वपूर्ण है। गलतियां आपकी वित्तीय स्थिति को प्रभावित कर सकती हैं, इसलिये हमेशा सही प्रक्रिया का पालन करें।

अस्वीकृति: इस लेख का उद्देश्य केवल सामान्य जानकारी प्रदान करना है। यदि आपको इनकम टैक्स से संबंधित कोई व्यक्तिगत मुद्दा है, तो कृपया एक पेशेवर टैक्स कंसल्टेंट से संपर्क करें।

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