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Income Tax : वरिष्ठ नागरिकों के लिए टैक्स बचत के धमाकेदार तरीके, जानिए कैसे बढ़ाएं अपनी बचत

आयकर(Income Tax) : भारत में वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयकर (Income Tax) कानूनों में कई विशेष छूट और सुविधाएं प्रदान की गई हैं, ताकि उनकी जीवनशैली को आरामदायक बनाया जा सके। पेंशन, बचत और अन्य निवेश के स्रोतों से मिलने वाली आय पर टैक्स की दरें वरिष्ठ नागरिकों के लिए कम हैं। इसके साथ ही, टैक्स बचाने के कुछ स्मार्ट तरीके भी हैं, जिनसे वरिष्ठ नागरिक अपनी कुल बचत को बढ़ा सकते हैं और टैक्स के बोझ को कम कर सकते हैं। इस लेख में हम आपको वरिष्ठ नागरिकों के लिए टैक्स बचत के प्रभावशाली और प्रभावी उपायों के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे।

Income Tax : वरिष्ठ नागरिकों के लिए टैक्स बचत के प्रमुख उपाय

भारत सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयकर के कुछ विशेष लाभ निर्धारित किए हैं। ये लाभ वरिष्ठ नागरिकों को उनके आय के आधार पर राहत प्रदान करते हैं, जिससे उन्हें अपनी टैक्स बचत बढ़ाने में मदद मिलती है। आइए जानते हैं वरिष्ठ नागरिकों के लिए कुछ प्रमुख टैक्स बचत उपायों के बारे में:

1. आयकर छूट का लाभ लें

सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयकर छूट की सीमा बढ़ाई है। यह छूट उनके करदाता के रूप में अधिकतम राहत देती है। 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयकर छूट की सीमा ₹3 लाख तक बढ़ा दी गई है, जबकि 80 वर्ष और उससे ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह सीमा ₹5 लाख है।

2. बचत योजनाओं में निवेश 

भारत सरकार वरिष्ठ नागरिकों के लिए कई ऐसी योजनाएं प्रदान करती है जिनमें निवेश कर वे टैक्स बचा सकते हैं। इनमें सबसे प्रमुख हैं:

  • वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS): यह एक सुरक्षित और आकर्षक योजना है, जो 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के नागरिकों के लिए उपलब्ध है। इसमें निवेश करने पर आपको आकर्षक ब्याज दर मिलती है, और इस पर टैक्स लाभ भी मिलता है। इस योजना के तहत एक वरिष्ठ नागरिक ₹15 लाख तक का निवेश कर सकते हैं।
  • राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC): वरिष्ठ नागरिक राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र में भी निवेश कर सकते हैं। यह एक दीर्घकालिक निवेश योजना है, जिसमें टैक्स बचत के साथ-साथ ब्याज प्राप्त होता है। इसके द्वारा होने वाली आय पर सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट मिलती है।

3. स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर टैक्स छूट

स्वास्थ्य देखभाल पर खर्च बढ़ने के साथ ही वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर भी टैक्स छूट मिलती है। 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए 80D के तहत ₹50,000 तक की टैक्स छूट दी जाती है। यह राशि आयकर से सीधे कटौती के रूप में मिलती है। अगर वे अपने माता-पिता के लिए स्वास्थ्य बीमा खरीदते हैं, तो इस पर भी टैक्स छूट प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते माता-पिता की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक हो।

4. घर खरीदने या घर के लोन पर ब्याज में छूट 

अगर एक वरिष्ठ नागरिक घर खरीदने के लिए लोन लेते हैं, तो उन्हें उस लोन पर ब्याज भुगतान पर भी टैक्स छूट मिल सकती है। अगर वे अपने घर के निर्माण के लिए लोन लेते हैं, तो उन्हें ₹2 लाख तक की छूट मिल सकती है, जोकि आयकर अधिनियम की धारा 24(b) के तहत है। यह छूट केवल ब्याज भुगतान पर मिलती है, न कि मूलधन पर।

5. पेंशन और अन्य आय पर टैक्स बचाएं 

वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन से भी आय होती है, जो उनकी आयकर रिटर्न का हिस्सा बनती है। हालांकि, वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन पर आयकर के रूप में एक राहत मिलती है। यदि पेंशन ₹3 लाख से अधिक नहीं है, तो वे टैक्स बचाने के लिए विभिन्न अन्य विकल्पों का चुनाव कर सकते हैं जैसे कि:

  • पेंशन योजना में निवेश: वरिष्ठ नागरिक अपनी पेंशन को सरकार की पेंशन योजनाओं में निवेश कर सकते हैं, जिससे उनकी कुल आय पर टैक्स छूट मिलती है। इनमें EPF, PPF, और NPS जैसी योजनाएं शामिल हैं।

6. किसी भी अन्य निवेश पर छूट

वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत कई अन्य निवेश विकल्प उपलब्ध हैं जिनका वे लाभ उठा सकते हैं:

  • राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS): वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) एक बेहतरीन निवेश विकल्प हो सकता है। इसमें आप ₹50,000 तक का अतिरिक्त टैक्स बचा सकते हैं।
  • पोस्ट ऑफिस मास सेविंग्स (Post Office Monthly Income Scheme): इस योजना में वरिष्ठ नागरिकों को हर महीने एक निश्चित आय प्राप्त होती है, और यह आय भी टैक्स छूट के दायरे में आती है।

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आयकर : वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयकर बचाने के स्मार्ट टिप्स

  1. टैक्स-फ्री आय के विकल्प चुनें: वरिष्ठ नागरिकों को अपनी आय का हिस्सा टैक्स-फ्री निवेश में लगाने का प्रयास करना चाहिए, ताकि उनकी कुल आय कम हो सके और टैक्स का बोझ भी कम हो सके। जैसे कि, PPF, EPF आदि।
  2. सभी छूट का पूरा लाभ उठाएं: वरिष्ठ नागरिकों को उपलब्ध टैक्स छूट का पूरी तरह से लाभ उठाना चाहिए, चाहे वह स्वास्थ्य बीमा, बचत योजनाएं या अन्य निवेश विकल्प हों।
  3. आय का पुनर्निवेश करें: अपनी आय को पुनर्निवेश करना एक अच्छा तरीका है टैक्स बचाने के लिए। इससे आपकी आय बढ़ती है और टैक्स बचाने के कई अवसर उत्पन्न होते हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

1. क्या वरिष्ठ नागरिकों को टैक्स में अधिक छूट मिलती है?

हां, वरिष्ठ नागरिकों को आयकर में अधिक छूट मिलती है। 60 वर्ष से ऊपर के नागरिकों के लिए ₹3 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं होता, और 80 वर्ष से ऊपर के नागरिकों के लिए यह सीमा ₹5 लाख तक होती है।

2. क्या वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा पर टैक्स छूट मिलती है?

हां, वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर ₹50,000 तक की टैक्स छूट मिलती है। यह छूट 80D के तहत दी जाती है।

3. क्या वरिष्ठ नागरिकों को घर के लोन पर टैक्स छूट मिलती है?

हां, वरिष्ठ नागरिकों को घर के लोन पर ब्याज भुगतान के लिए ₹2 लाख तक की टैक्स छूट मिल सकती है।

4. क्या NPS में निवेश से टैक्स छूट मिलती है?

हां, वरिष्ठ नागरिकों को NPS में निवेश करने पर ₹50,000 तक की अतिरिक्त टैक्स छूट मिल सकती है।

निष्कर्ष

वरिष्ठ नागरिकों के लिए टैक्स बचत के कई प्रभावी उपाय हैं, जिनका सही तरीके से उपयोग करके वे अपनी बचत को बढ़ा सकते हैं और टैक्स का बोझ भी कम कर सकते हैं। वरिष्ठ नागरिकों को सरकारी योजनाओं, स्वास्थ्य बीमा, पेंशन योजनाओं और अन्य निवेश विकल्पों का लाभ उठाना चाहिए। इन उपायों का पालन करने से न केवल उनकी वित्तीय स्थिति बेहतर होगी, बल्कि वे अपनी उम्र के इस पड़ाव पर ज्यादा आराम से जीवन जी सकते हैं।

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